आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना पर संवाद कार्यक्रम आयोजित

भोपाल। आयकर विभाग द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बजट 2024 के जरिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना के विषय में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन प्रमुख आयकर आयुक्त-1 भोपाल पीसी मौर्य की अध्यक्षता में किया गया। इसमें बैतूल से आए आयकर अधिकारी द्वारा योजना के प्रमुख बिंदुओं के विषय में उपस्थित कर सलाहकारों एवं व्यापारियों को जानकारी दी ।

इस योजना में भाग लेने की पात्रता के विषय में उन्होंने बताया कि जिस किसी व्यक्ति की कोई अपील 22 जुलाई 2024 को लंबित है भले ही बाद में उस पर आदेश पारित कर दिया गया हो वह इस योजना में भाग ले सकता है। उसे 31 दिसंबर तक प्रारूप एक में आवेदन करना होगा उसके 15 दिन बाद विभाग द्वारा प्रारूप दो जारी किया जाएगा जिसके बाद उसे देर कर की राशि जमा करनी होगी। 31 दिसंबर के बाद आवेदन करने पर विवादित कर की राशि के अलावा 10% अधिक राशि जमा करनी होगी। अगर केवल कर की राशि विवादित है तो मात्र कर की राशि जमा करनी होगी उसके ऊपर लगाए गए ब्याज शास्ती या कोई फीस की राशि पर पूरी छूट मिल जाएगी एवं अगर केवल ब्याज या शास्ती की राशि विवादित है तो उसका मात्र 25% ही जमा करना पड़ेगा। परंतु इस योजना में भाग लेने के पहले उन्हें अपील वापस लेनी होगी साथ ही इस योजना में आने के बाद विभाग द्वारा उन्हें पूर्णता के रूप में प्रारूप चार में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा इसके बाद  व्यक्ति के ऊपर उस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती यह प्रकरण समाप्त हो जाएगा।

इस अवसर पर टैक्स ला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृदुल आर्य, सचिव मनोज पारख, उपाध्यक्ष बच्चन आचार्य, कोषाध्यक्ष धीरज अग्रवाल सहित वरिष्ठ सदस्य दीपक गोयल, भूपेश खुरपिया, सीमांत काला, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था से सचिव आदित्य श्रीवास्तव, सदस्य अंकुर जैन, भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से तेजकुल पाल सिंह पाली. सुनील जैन, आदित्य मनिया जैन आदि उपस्थित थे।

इस बारे में टैक्स ला बार एसोसिएशन भोपाल के अध्‍यक्ष मृदुल आर्य ने बताया कि सरकार की यह योजना अच्छी है परंतु इसका ठीक से प्रचार प्रसार नहीं किया गया। करदाता को इसके फायदे बताने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए थे। हमारी मांग है कि इस योजना में बिना अधिक राशि लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाई जाए क्योंकि 31 दिसंबर तक कर सलाहकार जीएसटी वार्षिक विवरणी एवं आयकर विवारणी भरने में व्यस्त रहेंगे।

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