120 किलो महुआ लाहन एवं 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त

सीधी
कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सत्येन्द्र सिंह परिहार के मार्गदर्शन में वृत्त सीधी के अंतर्गत अवैध शराब के संग्रहण एवं विक्रय की सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान गांव बड़ोस में जयसेन भुजवा के रिहायशी मकान से 15 किलो महुआ लाहन, गांव कुबरी में सुखलाल साकेत के रिहायसी मकान से 30 किलो महुआ लाहन, गांव कुबरी में दशोमत जायसवाल के रिहायशी मकान से 75 किलो महुआ लाहन व 10 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। आज की कार्यवाही में कुल 120 किलो महुआ लाहन एवं 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब  बरामद किया जिसकी कुल कीमत 13500 रुपए हैं।

कार्यवाही के दौरान वृत्त प्रभारी सीधी आबकारी उप निरीक्षक श्री गोकुल प्रसाद मेघवाल,  आबकारी प्रधान आरक्षक श्री श्यामबहादुर सिंह, आबकारी आरक्षक श्री गौरव उपाध्याय, श्री कमाल नारायण मौर्य, श्री संजय भारती, नगर सैनिक श्री राजबली शर्मा, अशोक तिवारी, श्रीमती मानती देवी का सराहनीय योगदान रहा।

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