VISHWAS 2026 योजना से नियोक्ताओं को राहत, भोपाल में 30 आवेदन
भविष्य निधि देर से जमा करने पर लगने वाले दंडात्मक हर्जाने में रियायत; पात्र प्रतिष्ठानों को 30 लाख रुपए से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद

पुराने लंबित मामलों के निपटारे का अवसर
भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि राशि देर से जमा करने के कारण लगाए गए दंडात्मक हर्जाने (Penal Damages) से जुड़े मामलों में राहत देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भारत सरकार की ओर से लागू की गई ‘VISHWAS 2026’ योजना के तहत पात्र प्रतिष्ठानों को पुराने लंबित मामलों के सरल और त्वरित निपटारे का अवसर दिया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत पात्र संस्थानों को निर्धारित रियायती दरों पर दंडात्मक हर्जाना जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य पुराने मामलों का समाधान कर मुकदमेबाजी कम करना और भविष्य निधि अनुपालन से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करना है।
छह माह की अवधि के लिए लागू योजना
EPFO के अनुसार, VISHWAS 2026 योजना 29 जून 2026 से छह माह की अवधि के लिए प्रभावी है। योजना के तहत 14 जून 2024 से पूर्व की अवधि में भविष्य निधि राशि देर से जमा करने पर लगने वाले दंडात्मक हर्जाने में निर्धारित रियायत दी गई है।
दंडात्मक हर्जाने की दर विलंब की अवधि के आधार पर तय की गई है। हालांकि, योजना के अंतर्गत देय वैधानिक ब्याज इन रियायती दरों से अलग से जमा करना होगा।

देरी के अनुसार दंडात्मक हर्जाने की दर
VISHWAS 2026 योजना के तहत दंडात्मक हर्जाने की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं—
- दो माह तक की देरी पर: 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह
- दो से चार माह तक की देरी पर: 0.50 प्रतिशत प्रतिमाह
- चार माह या उससे अधिक की देरी पर: 1 प्रतिशत प्रतिमाह
EPFO ने स्पष्ट किया है कि दंडात्मक हर्जाने की इन दरों के अतिरिक्त देय वैधानिक ब्याज अलग से लागू रहेगा। योजना का लाभ पात्रता और अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन दिया जाएगा।
EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठान ले सकेंगे लाभ
योजना का लाभ EPFO में पंजीकृत पात्र नियोक्ता और प्रतिष्ठान उठा सकते हैं। संबंधित संस्थानों को अपने लंबित मामलों की स्थिति, देय राशि और योजना के अंतर्गत पात्रता की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
EPFO के अनुसार, प्रत्येक मामले में योजना की निर्धारित शर्तों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए नियोक्ताओं को आवेदन करने से पहले संबंधित कार्यालय से पात्रता और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
भोपाल में अब तक 30 आवेदन प्राप्त
EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में VISHWAS 2026 योजना के अंतर्गत अब तक 30 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग के अनुसार, इन संस्थानों को योजना के माध्यम से लगभग 30 लाख रुपए से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों के मुताबिक, योजना से उन प्रतिष्ठानों को राहत मिल सकती है, जिनके खिलाफ भविष्य निधि राशि देर से जमा करने के कारण दंडात्मक हर्जाने के मामले लंबित हैं। इससे पुराने विवादों का समाधान होने के साथ ही संस्थानों के अनुपालन संबंधी मामलों को भी व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
निर्धारित अवधि में लाभ लेने की अपील
EPFO ने सभी पात्र प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे अपने संस्थान से जुड़े मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें और VISHWAS 2026 योजना का लाभ निर्धारित अवधि के भीतर उठाएं। योजना की अवधि समाप्त होने के बाद रियायती दरों का लाभ उपलब्ध होगा या नहीं, यह संबंधित प्रावधानों पर निर्भर करेगा।
नियोक्ताओं से कहा गया है कि वे अपने लंबित दंडात्मक हर्जाने के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें और समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज तथा भुगतान प्रक्रिया पूरी करें।
EPFO कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है जानकारी
जो प्रतिष्ठान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे पात्रता, देय दंडात्मक हर्जाना, वैधानिक ब्याज, आवेदन प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए संबंधित EPFO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। भोपाल क्षेत्र के प्रतिष्ठान EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
EPFO ने कहा है कि पात्र संस्थानों को योजना की निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी चाहिए, ताकि उन्हें दंडात्मक हर्जाने के मामलों के निपटारे में उपलब्ध रियायत का लाभ मिल सके।
मुकदमेबाजी घटाने पर जोर
VISHWAS 2026 योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य पुराने दंडात्मक हर्जाने के मामलों का निपटारा करने के साथ-साथ नियोक्ताओं को भविष्य निधि संबंधी दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक बनाना भी है। लंबित मामलों के समाधान से नियोक्ताओं और EPFO के बीच विवाद कम होने तथा भविष्य निधि अनुपालन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।





