1 नवंबर से बदल गए LPG, GST और म्यूचुअल फंड के नियम, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

नई दिल्ली

देश में वित्तीय नियमों में रविवार 1 नवंबर से बदले। GST काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए कदम उठाए हैं। इससे कारोबारियों को टैक्स नोटिस और रिफंड में राहत मिलेगी। साथ ही SEBI भी म्यूचुअल फंड नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए डायरेक्ट प्लान को डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने जा रहा है।

जीएसटी कानून में बदलाव
जीएसटी काउंसिल ने कई तरह के सुधारों की सिफारिश की है। इनके लिए कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है। इन्हें 1 नवंबर से लागू किया जा सकता है। वहीं, कानून से जुड़े कुछ बदलावों को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्रालय 1 नवंबर को myGov पोर्टल पर GSTR-1, GSTR-1A और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी (IFF) के ड्राफ्ट फॉर्म आम जनता की सलाह के लिए डालेगा। इन संशोधित फॉर्म्स को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने की योजना है। योग्य GST रिफंड का ऑटोमेटेड अप्रूवल 1 नवंबर के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

कॉल करने वाले का नाम
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने आदेश दिया है कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 1 नवंबर, 2026 से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा को लागू करें। इस सेवा का लाभ उठाने वाले मोबाइल उपयोगकर्ताओं को इनकमिंग कॉल पर कॉल करने वाले का नाम और नंबर दोनों दिखाई देंगे। इससे कॉल की पहचान करना आसान हो जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य सटीकता और सुरक्षा में सुधार लाना है। इस पहल के तहत, टेलीकॉम कंपनियों ने पहले से ही 4जी और उससे अधिक तकनीकों पर इसकी टेस्टिंग कर ली है।

म्यूचुअल फंड में बदलाव
सेबी भी बड़ा बदलाव करते हुए 1 नवंबर से असेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के डिजिटल प्लैटफॉर्म्स पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान को बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई निवेशक रेगुलर प्लान चुनता है, तो उसे इसके ज्यादा एक्सपेंस रेशियो (लागत) के बारे में पहले जानकारी दी जाएगी। सेबी नियमों को सरल बनाने की कोशिशों के तहत लिस्टिंग और डिस्क्लोजर के नियमों की समीक्षा कर रहा है।

एलपीजी सिलेंडर की कीमत
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। कच्चे तेल की कीमत में हाल में काफी तेजी आई है। इससे खासकर 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। 1 सितंबर को इसकी कीमत में बढ़ोतरी की गई थी। फिलहाल दिल्ली में इसकी कीमत 2810 रुपये है जबकि बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है।

जीवन प्रमाण पत्र
पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है। 80 साल से कम उम्र वाले पेंशनर 1 नवंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अमूमन इसकी डेडलाइन 30 नवंबर तक होती है। इसे जमा नहीं करने पर आपकी पेंशन स्थायी रूप से रोकी जा सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने पर पेंशन फिर से चालू हो जाती है। आप घर बैठे मोबाइल से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

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