सहकारिता में पदोन्नत कर भरे जाएंगे अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त के सभी पद

भोपाल

सहकारिता विभाग में आयुक्त सहकारिता के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर से भरा जाएगा जबकि अपर आयुक्त अपर पंजीयक, संयुक्त आयुक्त, संयुक्त पंजीयक  तथा उपआयुक्त और उप पंजीयक के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तो  नियम बना दिए है।

मध्यप्रदेश सहकारी सेवा संघ राजपत्रित के अपर आयुक्त एवं अपर पंजीयक स्तर के प्रथम श्रेणी अधिकारी को छटवा वेतनमान दिया जाएगा और इस पद के अधिकारियों को अपैक्स बैंक में प्रबंध संचालक, सचिव वनोपज संघ, प्रबंध संचालक बीज संघ, प्रबंध संचालक शक्कर कारखाना, सचिव विपणन संघ और प्रबंध संचालक अपेक्स यूनियन के पद पर तैनात किया जाएगा। इस संवर्ग में कुल बारह पद रहेंगे। संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक के लिए 26 पद रहेंगे।  इन्हें छअवा वेतनमान दिया जाएगा।

ये अफसर प्रबंध संचालक बुरहानपुर शहक्कर कारखाना, प्रबंध संचालक उपभोक्ता संघ,  महाप्रबंधक राज्य सहकारी संघ, सचिव बीज संघ, सचिव मत्स्य महासंघ, सचिव दुग्ध महासंघ, प्रबंधक वित्त वनोपज संघ, प्रबंधक लेखा वनोपज संघ बनाया जा सकेगा। उप आयुक्त और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं के लिए साठ पद रहेंगे। इन्हें महाप्रबंधक शक्कर कारखाना बुरहानपुर, महाप्रबंधक शक्कर संघ, महाप्रबंधक राज्य सहकारी संघ, प्रबंध संचालक आंतरिक अंकेक्षण, वनोपज संघ, प्रबंधक सहकारिता वनोपज संघ प्रबंधक विधि वनोपज संघ के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। 

सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक के87, लेखाधिकारी द्वितीय श्रेणी का एक, प्रशासकीय अधिकारी द्वितीय श्रेणी का एक, अंकेक्षण अधिकारी के 131 पद रहेंगे।  मध्यप्रदेश सहकारी सेवा वर्ग दो में सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और पचास फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे जबकि लेखाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी और अंकेक्षण अधिकारी के शत प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।

ऐसा होगा प्रमोशन का स्ट्रक्चर
संयुक्त आयुक्त तथा संयुक्त पंजीयक के पद पर दो वर्ष की सेवा के बाद उन्हें अपर आयुक्त एवं अपर पंजीयक के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा। उप आयुक्त एवं उप पंजीयक को तीन वर्ष की सेवा के बाद संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक के पद पर पदोन्नति मिलेगी। सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक को पांच वर्ष्ज्ञ की सेवा के बाद उप आयुक्त एवं उप पंजीयक पदोन्नत किया जा सकेगा। अंकेक्षण अधिकारी छह वर्ष की सेवा के बाद सहायक आयुक्त या सहायक पंजीयक बन सकेंगे। प्रशासकीय अधिकारी, लेखाधिकारी छह वर्ष की सेवा के बाद सहायक आयुक्त बन सकेंगे। अधीक्षक छह वर्ष की सेवा के बाद प्रशासकीय अधिकारी या लेखाधिकारी बन सकेंगे।

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