न्यायालयीन आदेश के बाद हुई कार्रवाई

भिलाई नगर

थाना पदमनाभपुर में न्यायालय के आदेश बाद नगर निगम दुर्ग के तत्कालीन आयुक्त सुनील अग्रहरि, चंद्रकांत शर्मा तात्कालीन राजस्व निरीक्षक, पवन नायक तात्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक, अनिल सिंह पार्टनर सिंह कंस्ट्रक्शन बी मार्केट सेक्टर-4 भिलाई के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी / 34 का अपराध पंजीबद्ध हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता मेहरबान सिंह निवासी नवजोत अर्पाटमेंट सिंधिया नगर ने न्यायालय में इनके खिलाफ शिकायत की थी।

परिवादी की ओर से बताया गया था कि नगर पालिका निगम दुर्ग में भ्रष्ट्राचार होने की जानकारी होने पर उनके द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी नगर पालिका निगम दुर्ग से दस्तावेज प्राप्त की गई, जिसमें 27 अगस्त 2019 को नगर पालिका निगम दुर्ग के तात्कालीन सभापति राजकुमार नारायणी द्वारा आयुक्त नगर पालिका निगम को एक लिखित में शिकायत इस बात की गई थी कि पिछले एक वर्ष में नगर पालिका निगम दुर्ग में जो फ्लेक्स लगाया गया है, उसमें अधिक मात्रा में, अधिक दर पर भुगतान कर भ्रष्ट्राचार किया गया है, और जांच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग गई।

नगर पालिका निगम के पूर्व पार्षद विन्सेंट डिसूजा द्वारा 29 अगस्त 2019 को जिलाधीश दुर्ग के नाम एवं 13 फरवरी 2020 को आयुक्त नगर पालिका निगम के नाम से लिखित शिकायत की गयी थी कि चंद्रकांत शर्मा राजस्व निरीक्षक और सुनील अग्रहरि तात्कालीन आयुक्त द्वारा मिलीभगत कर प्रतिबंधित पीवीसी- फ्लेक्स का उपयोग किया गया एवं अधिक 40 रुपए प्रति वर्गफिट की दर से भुगतान किया गया।
दुर्ग जिलाधीश ने शिकायत के आधार पर 16 सितंबर 2019 को जांच हेतु आयुक्त नगर पालिका निगम दुर्ग इंद्रजीत बर्मन को पत्र भेजा था। उनके द्वारा शिकायत के आधार पर सम्पूर्ण तथ्यों की जांच प्रारंभ कर स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका निगम दुर्ग उमेशकुमार मिश्रा, पवन कुमार नायक, नितेश कुमार बाफना प्रोपाईटर संज्ञा कन्स्ट्रक्शन, मनोज गुप्ता प्रोप्राईटर डिगन इंटरप्राईजेस, प्रतीक सिंह, दीपक जैन श्रीमती रश्मि पाठक, फजल फारुखी प्रफुल्ल जोशी और अनिल सिंह का लिखित में शपथपूर्वक कथन लिया था, लेकिन सुनील अग्रहरि को कई बार अपना कथन देने के लिये नोटिस भेजा गया लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। मामले के समस्त पहलुओं तथा दस्तावेजों एवं साक्ष्य की सम्पूर्ण जांच कर आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा 23 नवंबर 2020 को जांच प्रतिवेदन संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नया रायपुर प्रेषित किया गया। 13 अक्टूबर 2020 एवं 11 जनवरी 2021 को एसपी दुर्ग को इस आपराधिक कृत्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु शिकायत की गई थी।
आरोपियों ने कुल 8 लाख 65 हजार 476 का आर्थिक गबन स्पष्ट रूप से किया था जो कि जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित था। डिगन इंटरप्राइजेस एंव संजा कंस्ट्रक्शन के भाव पत्र के हस्ताक्षर भिन्न थे तथा उनके द्वारा अपने शपथपूर्वक बयान में बताया गया कि उनके द्वारा फ्लेक्स कार्य नहीं किया जाता है, तथा उनके द्वारा भावपत्र (कोटेशन) प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। दोनों संस्थाएं फ्लेक्स का कार्य नहीं करती है। सभी भावपत्र (कोटेशन) अनिल सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

सभी फाइलों में भुगतान के पूर्व आडिट आपति लगी हुई है जिसमें आवश्यक कार्य का हवाला देकर राशि आहरण कर लिया गया है और पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। मेहरबान सिंह का आरोप था कि राजनीतिक दबाव के कारण न पुलिस और न ही नगरीय निकाय प्रशासन के द्वारा जानबूझकर इतनी बड़े भष्ट्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके द्वारा आरोपियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की गयी जिसमें परिवाद प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया। परिवाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत मेहरबान सिंह ने प्रस्तुत किए थे जिस पर न्यायालय ने पद्मनाभपुर पुलिस को तत्काल अपराध दर्ज करने निर्देश दिए और थाना में अपराध दर्ज कर लिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button