हाई कोर्ट ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का दिया आदेश

जबलपुर

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (High Court) ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Krishna Shastri) के विवादित वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित टिप्पणी के मामले में यूट्यूब, फेसबुक और X (पूर्व में ट्वीटर) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है.

दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नरसिंहपुर निवासी शिष्य रंजीत पटेल की याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि, बिना जांचे-परखे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने सुनवाई के दौरान स्कन्द पुराण, गुरु गीता और तैत्रीय उपनिषद के भाग का उल्लेख करते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े विवादित वीडियो को आपत्तिजनक बताया.

याचिकाकर्ता ने लगाया ये आरोप
वहीं याचिकाकर्ता रंजीत पटेल के वकील पंकज दुबे ने हाई कोर्ट को बताया कि, शास्त्रों के मुताबिक गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है. उनके मुवक्किल के गुरु पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट्स चलाए जा रहे हैं. ऐसे वीडियो से आस्था को चोट पहुंच रही है. इन पर रोक लगाई जानी चाहिए. सुनवाई के बाद जस्टिस द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि, व्यक्ति की छवि धूमिल करने वाली आपत्तिजनक खबरों की सत्यता जांचने के बाद उसे प्रकाशित करना चाहिए. फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक खबर हटाने के निर्देश दिये हैं.

पूर्व बीजेपी विधायक ने की थी टिप्पणी
वहीं याचिका में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सहित यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को अनावेदक बनाया गया है. छतरपुर के चांदला से बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने एक सभा में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर टिप्पणी की थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नियमानुसार बिना जांचे-परखे कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट का नोटिस सोशल मीडिया X के सीईओ (इंडिया ऑपरेशन) के मुंबई स्थित ऑफिस, हैदराबाद स्थित फेसबुक के सीईओ और यूट्यूब के नई दिल्ली ऑफिस के पते पर भेजा गया है. इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

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